कोरोना का कहर: वाराणसी में बच्चों और रोगग्रस्त बुजुर्गों के घर से निकलने पर रोक

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 10 Jan, 2022 10:04 AM

corona havoc ban on children and sick old people from

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में कोरोना संक्रमण में तीव्र बढ़ोत्तरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बच्चों और रोग पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में कोरोना संक्रमण में तीव्र बढ़ोत्तरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बच्चों और रोग पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को कोरोना की प्रभावी रोकथाम एवं उससे बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये। वाराणसी जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से अधिक होने के कारण ये दिशानिर्देश जारी किये गये। इसके तहत कक्षा-10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के रोग ग्रस्त या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित किया गया है। 

जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक लागू रहेगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक/प्रबंधक अपने धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकेें। जनपद में कक्षा-10 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोडर्/ सीबीएसई बोडर्/आईसीएसई बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को 16 जनवरी तक बन्द किया गया है। जनपद के समस्त सार्वजनिक पाकर्, गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। 

पर्यटन की द्दष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी गयी है, परन्तु इनका घाट पर रुकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है तथा इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिये गए हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें। 

जिलाधिकारी के अनुसार जनपद वाराणसी में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है। साथ ही जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गयी है। इस सम्बन्ध में समीक्षा करने के उपरान्त पाया गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों को तत्काल जनपद में लागू कराने की आवश्यकता है। साथ ही इस शासनादेश में दिये गये प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। 
 

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