Edited By Ramkesh,Updated: 14 Aug, 2025 01:59 PM

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गूंगी और मानसिक रूप से अस्वस्थ 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। महज 78 दिनों में सुनवाई पूरी कर अदालत ने दोषी दान सिंह यादव को आजीवन कारावास और ₹6 लाख के...
रामपुर ( रवि शंकर): उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गूंगी और मानसिक रूप से अस्वस्थ 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। महज 78 दिनों में सुनवाई पूरी कर अदालत ने दोषी दान सिंह यादव को आजीवन कारावास और ₹6 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना और जांच
यह मामला थाना सैफनी क्षेत्र का है। 15 अप्रैल 2025 को पीड़िता खेत में गई थी और रातभर घर नहीं लौटी। अगले दिन वह बदहवास हालत में खेत में मिली। प्रारंभिक जांच में मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर दान सिंह यादव का नाम सामने आया। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा।
कोर्ट का फैसला
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना और सुमित शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने चार्ज फ्रेम होने के 78 दिन के भीतर आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। धारा 6 POCSO एक्ट के तहत आजीवन कारावास और ₹5 लाख का जुर्माना तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस और प्रशासन की भूमिका
पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के अनुसार, पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दो महिला आरक्षियों को लगातार साथ रखा गया। संवेदनशील पैरवी, गवाहों की सुरक्षा और समय पर साक्ष्य पेश करने के चलते यह तेज़ फैसला संभव हुआ।
परिवार का आभार
पीड़िता के भाई अंकित कुमार ने पुलिस, न्यायालय और सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला न केवल उनके लिए, बल्कि समाज के लिए भी मिसाल है। उन्होंने मांग की कि दोषी को भविष्य में कभी जमानत न मिले।