Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Aug, 2025 02:38 AM

ग्रेटर नोएडा स्थित डीपीएस स्कूल में 2018 में एक साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ हुए डिजिटल रेप मामले में जिला अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी स्विमिंग पूल लाइफगार्ड चंडीदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 24 हजार रुपए का...
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा स्थित डीपीएस स्कूल में 2018 में एक साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ हुए डिजिटल रेप मामले में जिला अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी स्विमिंग पूल लाइफगार्ड चंडीदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी।

कोर्ट का सख्त रुख: "समाज के लिए कलंक हैं ऐसे अपराध"
अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज के ताने-बाने को चोट पहुंचाते हैं और ऐसे दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की।
जानिए, पूरा मामला
यह मामला 12 जुलाई 2018 का है, जब डीपीएस ग्रेटर नोएडा के स्विमिंग पूल क्षेत्र में बच्ची को बहाने से दीवार के पास बुलाकर उसके साथ डिजिटल रेप किया गया। घटना के बाद बच्ची बुरी तरह डर गई और रोने लगी। परिजनों को जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

स्कूल की लापरवाही पर कोर्ट की नाराजगी
अदालत ने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती। कोर्ट के अनुसार, स्कूल ने दो दिन तक घटना को दबाने की कोशिश की और समय पर पुलिस को सूचना नहीं दी। इसके अलावा, पीड़िता के परिजनों पर भी मामला शांत कराने का दबाव डाला गया।
डीपीएस स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने डीपीएस स्कूल पर एक माह के भीतर 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी, जिससे बच्ची के इलाज और मानसिक परामर्श की व्यवस्था की जा सके।
परिजनों ने फैसले का किया स्वागत
पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि यह फैसला अन्य अपराधियों को कड़ा संदेश देगा। उन्होंने सरकार से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस दिशानिर्देश लागू करने की मांग की।