Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 08 May, 2022 05:51 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। भारतीय...
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पर याचिका दाखिल की है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए। 10 मई यानी मंगलवार को याचिका पर इस मामले में सुनवाई होगी।
याचिका में मांग की गई है कि ASI एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका में आगे दावा किया गया है कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। इसलिए एएसआई कमरे खुलवाकर जांच कर रिपोर्ट सौंपे। याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए सरकार से तथ्य खोज समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे शिव मंदिर होने और ताजमहल होने की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। समिति इन कमरों की जांच करे, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि वहां हिंदू मूर्तियां या धर्मग्रंथों से संबंधित सबूत हैं या नहीं।
याचिका में कुछ इतिहासकारों का हवाला भी दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल की चार मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 20 कमरे हैं, जो स्थायी रूप से बंद हैं। पीएन ओक और कई इतिहासकारों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। हालांकि यह कमरे पहले कभी खुले हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।