स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- एक करोड़ असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा बोर्ड के तहत किया जायेगा पंजीकृत

Edited By Ramkesh,Updated: 15 Jul, 2021 07:10 PM

one crore unorganized workers will be registered under the security board

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक करोड़ असंगठित श्रमिकों का राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत किया जाना है और इसके लिए प्रत्येक जिले को 1,33,500 श्रमिक पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।   राज्य केश्रम एवं सेवायोजन मंत्री...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक करोड़ असंगठित श्रमिकों का राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत किया जाना है और इसके लिए प्रत्येक जिले को 1,33,500 श्रमिक पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  राज्य केश्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहां बताया कि प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 09 जून, को उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोडर् के पोटर्ल का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना संचालित की गई। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा। 

उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया है, उन्हें बीमारी के दौरान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तीत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में 25 प्रतिशत की दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये, 50 प्रतिशत की दिव्यांगता पर एक लाख रुपये तथा पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षमता की स्थिति में या मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रित को दो लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।  श्रम मंत्री ने बताया कि असंगठित श्रमिक अपना पंजीयन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी जन सुविधा केंद्र, सीएससी, लोकवाणी से करा सकते हैं। इसके लिए श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नम्बर होना चाहिए। पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए 10 रुपये, अंशदान के लिए 10 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों के लिए 50 रुपये, इस प्रकार कुल 60 रुपये पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है।  

उन्होंने बताया कि श्रमिक पंजीयन में तेजी लाने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है तथा असंगठित कर्मकारों से अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा गठित कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजना और रोजगार) आयोग के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा तथा मंडल स्तर पर मंडलायुक्त द्वारा सामाजिक सुरक्षा बोडर् के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि श्रमिकों के एक करोड़ पंजीकरण लक्ष्य को पूरा किया जा सके। 

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