मथुरा: केशवदेव मन्दिर की भूमि से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी वाद पर आदेश सुरक्षित

Edited By Umakant yadav,Updated: 10 Mar, 2021 07:37 PM

mathura order secured on the land of keshavdev temple on the issue of idgah

उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने बुधवार को कटरा केशवदेव मन्दिर के 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी एक जैसे दो वादों में दायर किये गए ‘संशोधन प्रार्थना पत्र'' पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।

मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने बुधवार को कटरा केशवदेव मन्दिर के 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी एक जैसे दो वादों में दायर किये गए ‘संशोधन प्रार्थना पत्र' पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।

डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया ने दोनो ही वाद में अगली सुनवाई 13 अप्रैल निर्धारित करते हुए वादकारियों से कहा है कि वे वाद के ‘स्टेप्स' जल्दी से जल्दी अगली सुनवाई से पहले दाखिल कर दें जिससे प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल कर सकें। दोनों ही वादों को 19 फरवरी को दाखिल किये जाने के आदेश हुए थे जबकि हिन्दू आर्मी के मुखिया मनीष यादव ने 15 दिसम्बर 2020 को अदालत से वाद दाखिल करने का अनुरोध किया था और दूसरा वाद शैलेन्द्र सिंह समेत पांच अधिवक्ताओं ने 19 फरवरी को दाखिल करने के अनुरोध के साथ दायर किया था।

दोनों ही वाद लगभग एक जैसे ही हैं तथा दोनों में कटरा केशवदेव की जमीन के एक भाग में बनी शाही मस्जिद को हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है। दोनों ही वाद 19 फरवरी को दाखिल किये गए थे। दोनों ही वाद के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि वे जल्दी ही दोनों ही वाद के स्टेप्स अदालत में दाखिल कर देंगे।

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