महंत नरेंद्र गिरि मौत मामला: CBI को मिली तीनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेने की इजाजत

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 27 Sep, 2021 04:42 PM

mahant death case cbi gets permission to take all three

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri Death) की संदिग्ध मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) की टीम को कोर्ट से आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का 7 दिन कस्टडी रिमांड की इजाजत मिल गई है। सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद...

प्रयागराज: अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri Death) की संदिग्ध मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) की टीम को कोर्ट से आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का 7 दिन कस्टडी रिमांड की इजाजत मिल गई है। सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई को तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी है। तीनों आरोपियों पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही रिमांड पर जाने से पहले और बाद में आरोपियों का मेडिकल टेस्ट होगा। 
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अभियोजन अधिकारी अंकित तोमर ने सीबीआई की ओर से अर्जी पेश की। इसमें कहा गया कि महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु मामले में आरोपित उनके शिष्य आनंद गिरि, मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उसका पुत्र संदीप नैनी जेल में बंद हैं। उनसे पूछताछ और साक्ष्य संकलन करना जरूरी है। आरोपितों को 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा जाए। मुख्य न्यायिक अधिकारी (सीजेएम) हरेन्द्र नाथ की अदालत ने अभियोजन अधिकारी अंकित तोमर की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की। वीडियो कान्फ्रेंसिग से आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से अदालत ने जानकारी ली। आरोपियों ने दो-तीन दिन की ही रिमांड मंजूर करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने सात दिन रिमांड की मंजूरी दे दी।
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कोर्ट ने मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर चार अक्टूबर के शाम छह बजे तक रिमांड दिया है। आंनद गिरी के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमने अदालत के सामने पक्ष रखा कि यहां पर सीबीआई न्यायालय का ज्यूरिडक्शन नहीं है और ज्यूडिसियल कस्टडी में सीबीआई द्वारा कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया है, ऐसे में उनकी पुलिस कस्टडी नहीं बनती लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उनकी सात दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकृत किया है। 

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