Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 10 Jun, 2020 10:54 PM

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गो-संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गाय के ऊपर लाए गए नए नियम के अनुसार गाय को घायल करने या उसकी हत्या करने पर अब 10 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान...
अयोध्याः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गो-संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गाय के ऊपर लाए गए नए नियम के अनुसार गाय को घायल करने या उसकी हत्या करने पर अब 10 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस पर इकबाल अंसारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस्लाम कहता है कि मुसलमान गाय ना काटें और ना ही उसे खाएं। साथ ही पड़ोसी के साथ भी मित्रता रखें।
गाय का घी दवा और गोश्त जहर है
उन्होंने कहा कि 'हमारे यहां जितना सम्मान गाय का हिंदुओं के घर में है, उतना ही मुसलमान के घर में भी है। जो भी सजा का प्रावधान बना हुआ है, वह बहुत बेहतर है। हमारा मजहब इस्लाम साफ कहता है कि दूध से शिफा है, मतलब फायदेमंद है। गाय का घी दवा है और गोश्त जहर है। यह इसलिए कहा गया है कि मुसलमान गाय को काटे नहीं, उसे खाए नहीं। योगीजी जो कानून लाए हैं, इस्लाम ये पहले ही कह चुका है। उन्होंने आगे कहा कि 'हर मुसलमान को चाहिए कि गाय की तरफ सम्मान से देखे और कोई ऐसी हरकत ना करे, जिससे बगल के पड़ोसियों को बुरा लगे।