पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप को आपत्तिजनक पोस्ट मामले में HC से मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 26 Jun, 2021 10:44 AM

ex ias officer surya pratap gets relief from hc in objectionable post

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेरे में लेने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की सोशल मीडिया पर कथित रूप से सरकार के खिलाफ

प्रयागराजः  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेरे में लेने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की सोशल मीडिया पर कथित रूप से सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर नौ अगस्त तक रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

बता दें कि सिंह पर कानपुर के कल्याणपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। उन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सिंह की याचिका पर आदेश सुनाया और याची को विवेचना मे सहयोग करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार को छूट दी है कि यदि याची विवेचना मे सहयोग नहीं करता तो वह अंतरिम आदेश को चुनौती दे सकती है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!