जबरन घर खाली करवाने के मामले में आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना

Edited By Ramkesh,Updated: 30 May, 2024 03:08 PM

decision on azam khan s punishment today court has found him guilty in the case

जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है।

रामपुर: जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये उनकी पेशी हुई। अदालत ने तत्काल सजा का ऐलान नहीं किया। खां के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करवाने के मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है।

उन्होंने बताया कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने छह दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खां, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था। शर्मा ने बताया कि खां विभिन्न मामलों में इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। 

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