CBI ने दाखिल की चार्जशीट: महंत नरेंद्र गिरी की नहीं हुई थी हत्या, खुदकुशी के लिए उकसाया गया...

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 21 Nov, 2021 10:07 AM

cbi files chargesheet mahant narendra giri was not murdered

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरि की संदेहास्पद मृत्यु के मामले के केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को आनंद गिरि और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया। महंत नरेन्द्र गिरि का शव बाघंबरी...

प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरि की संदेहास्पद मृत्यु के मामले के केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को आनंद गिरि और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया। महंत नरेन्द्र गिरि का शव बाघंबरी मठ में उनके कमरे में 20 सितम्बर को संदेहास्पद हालत में मिला था। करीब 2 महीने मामले की जांच करने के बाद सीबीआई ने महंत के शिष्य आनंद गिरि, आध्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सभी आरोपी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तारीख 25 नवंबर नियत की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 152 लोगों से पूछताछ की है।

सीबीआई ने चार्जशीट में महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी माना है। सीबीआई की आज पेश की गई चार्जशीट से यह साफ हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या नहीं हुई है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का सीएफएल से जांच कराने के बाद माना है कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है। मौत से पहले वीडियो भी उन्होंने ही बनाया था। चार्जशीट में तीनों आरोपियों को सुनियोजित साजिश के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। 

सीबीआई ने कहा है कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी जारी है। सीबीआई की ओर से दाखिल की गई यह पहली चार्जशीट है। सीबीआई मामले में विवेचना पूरी करने के बाद सप्लिमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। मौत से पहले अपने दो सेवादारों से महंत नरेंद्र गिरी ने बातचीत की थी। उनसे पूछा था कि क्या फोटो और वीडियो में चेहरा बदल कर गलत वीडियो बनाया जा सकता है।

सीबीआई की चार्जशीट का सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सीजेएम कोर्ट ने पैरोकार के जरिए आनंद गिरी को भी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में आनंद गिरी के वकील हाईकोर्ट में आनंद गिरी की जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। कोर्ट ने 25 नवंबर तक तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। इस मामले की 25 नवंबर को होगी सुनवाई।

गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत 20 सितंबर को हुई थी। प्रयागराज के मठ बाघमबरी गद्दी के कमरे में उनका शव पाया गया था। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से बरामद सुसाइड नोट में आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मौत का जिम्मेदार बताया गया था। जिसके आधार पर प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद में मामले की विवेचना सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई। जिसके बाद लगभग 2 महीनों तक चली जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने आज तीनों आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अभी विवेचना पेंडिंग है यानी आने वाले दिनों में कुछ और लोगों के नाम भी इस आत्महत्या के मामले में सामने आ सकते हैं। सीबीआई उनके खिलाफ भी शिकंजा कस सकती है।
 

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