दोषी भतीजे और दोस्ता पर चला अदालत का हथौड़ा, हत्या के जुर्म में सुनाई उम्रकैद

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Jan, 2026 03:32 PM

the court s hammer fell on the guilty nephew and friend sentencing them to life

शामली जिले के कैराना की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति और उसके दोस्त को अपने चाचा की खेती की ज़मीन हड़पने के लिए उनकी हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार...

मुजफ्फरनगर: शामली जिले के कैराना की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति और उसके दोस्त को अपने चाचा की खेती की ज़मीन हड़पने के लिए उनकी हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने बृहस्पतिवार को मोनू और उसके साथी सागर को पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गोली मारकर की थी हत्या
सरकारी वकील अशोक कुमार पुंधीर के अनुसार, पीड़ित वेद पाल की 20 मई, 2020 को शामली कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के लंक गांव में उसके भतीजे मोनू ने सागर की मदद से गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि वेद पाल अविवाहित थे, और उनको आरोपियों ने उनकी खेती की ज़मीन हड़पने के लिए निशाना बनाया था।

दोषी को उम्रकैद की सज़ा
पुंधीर ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पीड़ित अपने घर में सो रहा था। हत्या के बाद, एक मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को अपराध का दोषी पाया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। 

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