आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की फिर बढ़ी मुसीबतें, रामपुर DM की अदालत ने लगाया 3.71 करोड़ रुपए का जुर्माना... जानिए पूरा मामला

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Apr, 2025 06:34 AM

rampur dm s court imposed a fine of rs 3 71 crore on abdullah azam

Rampur News: रामपुर के जिलाधिकारी (DM) की अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर 2022 के भूमि सौदों से संबंधित स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में 3.71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह...

Rampur News: रामपुर के जिलाधिकारी (DM) की अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर 2022 के भूमि सौदों से संबंधित स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में 3.71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

अब्दुल्ला आजम मामले में सभी 4 बिक्री विलेखों में स्टांप ड्यूटी की चोरी
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अदालत ने अब्दुल्ला आजम मामले में सभी 4 बिक्री विलेखों में स्टांप ड्यूटी की चोरी पाई है। अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला आजम ने सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदी थी और आवासीय भूखंडों को कृषि भूमि के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके 4 बिक्री विलेख (बेनामी लेनदेन) पंजीकृत किए थे।

गलत बयानी के कारण लगभग 1.78 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी की हुई चोरी
एक मामले के वकील के अनुसार, इस गलत बयानी के कारण लगभग 1.78 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी की चोरी हुई। एसडीएम सदर द्वारा की गई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद डीएम की अदालत में 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। डीजीसी ने कहा कि पिछले साल फरवरी में अब्दुल्ला को नोटिस जारी किए गए थे और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आज अपना आदेश जारी किया।

रामपुर DM की अदालत ने अब्दुल्ला आजम पर 3.71 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना
पांडेय ने बताया कि अदालत ने अब्दुल्ला आजम मामले में सभी 4 बिक्री विलेखों में स्टांप ड्यूटी चोरी पाई है। उन्होंने कहा कि मढिया नादर बाग में एक बिक्री विलेख पहले ही तय किया जा चुका था, जिसमें लगभग 9.22 लाख रुपए का जुर्माना शामिल था। आज का आदेश बेनजीरपुर घाटमपुर में शेष तीन संपत्ति से संबंधित है, जिनमें से एक पर लगभग 1.01 करोड़ रुपए और अन्य 2 पर लगभग 33.80 लाख रुपए का जुर्माना है।पांडेय ने कहा कि अब्दुल्ला आजम को लगभग 3.71 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माने में चोरी की गई स्टांप ड्यूटी का दोगुना और देरी से भुगतान के लिए 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज शामिल है।

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