Edited By Harman Kaur,Updated: 11 Aug, 2023 01:30 PM

Lucknow News: माफिया और पूर्व विधायक मुख़्तार अन्सारी की बहू और विधायक अब्बास अन्सारी की पत्नी निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को मानवीय आधार पर ज़मानत दी है...
Lucknow News: माफिया और पूर्व विधायक मुख़्तार अन्सारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकहत बानो का 1 साल का बच्चा है, लिहाज़ा मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही।

बता दें कि, चित्रकूट पुलिस ने निखत बानो के खिलाफ 11 फरवरी को कोतवाली कर्वी (चित्रकूट) में मामला दर्ज किया था। इस मामले में निखत पर आरोप था कि, वो नियमों के खिलाफ जेल में बंद अपने पति से कथित अवैध मुलाकात करती थी। वहीं, उस पर गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की साजिश का भी आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसकी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों के लिए निचली अदालत में जाने के लिए कहा है।

अलग कमरे में मुलाकात करते हुए पुलिस ने था पकड़ा
पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने जेल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। जहां पुलिस की टीम ने निखत को अब्बास अंसारी से एक अलग कमरे में मुलाकात करते हुए पकड़ा था। बाद में पता चला कि निखत अक्सर इसी तरह अब्बास अंसारी से जेल में मिलने आती थी। जेल नियमों के विरुद्ध दोनों घंटों तक मिलते थे। इसके लिए वो जेल की पर्ची भी नहीं बनवाती थी। उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में कई जेल अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई।