चार सगे भाइयों को एक साथ 10-10 साल की कठोर कैद, गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, पेड़ काटने के विवाद में लाठी-डंडों से किया था हमला

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Jul, 2025 01:57 PM

4 brothers sentenced to 10 years in prison

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या के पांच वर्ष पुराने एक मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है .....

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या के पांच वर्ष पुराने एक मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रसड़ा थाना क्षेत्र के मंदा गांव में 26 जून 2020 को पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में कन्हैया राम नामक एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से बाद में उसकी मौत हो गई थी। 

इस मामले में गांव के ही रहने वाले चार सगे भाइयों अनिल कुमार, बृजेश कुमार, विक्की कुमार और मनोज कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 16-16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 

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