Edited By Mamta Yadav,Updated: 26 Aug, 2025 04:12 PM

उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या-8 रमेश चंद्र ने 25 वर्ष पूर्व एक लाख इक्कीस हज़ार रुपए व 135 किलो चांदी की लूट करने वाले 3 दोषियों को उम्रकैद और तीनों पर एक लाख अस्सी हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा से दंडित...
Firozabad News, (अरशद अली): उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या-8 रमेश चंद्र ने 25 वर्ष पूर्व एक लाख इक्कीस हज़ार रुपए व 135 किलो चांदी की लूट करने वाले 3 दोषियों को उम्रकैद और तीनों पर एक लाख अस्सी हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा से दंडित किया है।

विशेष अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर 2000 को शम्भूदयाल शर्मा अपने बेटे हरितनाथ व अन्य के साथ गोरखपुर से चांदी व नगदी लेकर मथुरा वापस आ रहे थे। समय करीब 8 बजे सुबह शिकोहाबाद से थोड़ा पहले गाड़ी को ओवरटेक करके पांच बदमाश अपनी गाड़ी से उतर कर चांदी व्यवसायी की गाड़ी में घुस आए और तमंचे दिखाकर सभी को दबा लिया तथा एक बदमाश गाड़ी चलाकर जसराना रोड पर ले गया। व्यवसायी से नगदी व चांदी लूटकर बदमाशों ने अपनी गाड़ी में रख लिए। आगे चलकर पुलिस मिली तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए और बदमाशों की गाड़ी पलट गई। पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि आगे चलकर मुठभेड़ में दो बदमाश मारे गए।

चार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा चला जिसमे हरीशंकर की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। शेष तीन श्यामवीर सिंह 55 वर्ष निवासी साहेपुर कलां थाना जसराना, ओमप्रकाश 65 वर्ष एवं राजेश पंडित 58 वर्ष निवासीगण दखिनारा थाना शिकोहाबाद को खुले न्यायालय में सज़ा सुनाई।