औरैया में साले की हत्या के दोषी बहनोई को उम्रकैद, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया; फावड़े से वार कर की थी हत्या

Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 Aug, 2025 02:11 AM

brother in law convicted of killing his brother in law in auraiya sentenced to

सदर कोतवाली क्षेत्र में आठ साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक द्वितीय) विनय प्रकाश सिंह ने दोषी राजू मेंबर (निवासी हरचंदपुर कदौरा, जालौन) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने...

Auraiya News: उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में आठ साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक द्वितीय) विनय प्रकाश सिंह ने दोषी राजू मेंबर (निवासी हरचंदपुर कदौरा, जालौन) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राजू ने प्रह्लाद की गर्दन पर फावड़े से वार कर की थी हत्या
बता दें कि घटना 6-7 अप्रैल 2017 की रात की है। प्रह्लाद राधा स्वामी ईंट भट्टा पर पथाई का काम करता था। उस रात राजू मेम्बर अपने साले प्रह्लाद के पास आया था। रात करीब डेढ़ बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर राजू ने प्रह्लाद की गर्दन पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई प्रेमपाल ने सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को कारावास अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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