बच्चे को पिता से मिलने और उन्हें जानने का स्वाभाविक अधिकारः हाईकोर्ट

Edited By Ajay kumar,Updated: 07 Jul, 2024 05:37 PM

a child has a natural right to meet and know his father high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले के लंबित रहने के दौरान बच्चों को उनके अभिभावक से मिलने के मामले में  महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों को अपने अभिभावक पिता को जानने और उनसे मिलने का पूर्ण अधिकार है।

प्रयागराज:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले के लंबित रहने के दौरान बच्चों को उनके अभिभावक से मिलने के मामले में  महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों को अपने अभिभावक पिता को जानने और उनसे मिलने का पूर्ण अधिकार है। एक पिता अपने बच्चों के जीवन का आदर्श होता है। अतः एक बच्चे को अपने पिता को जानने और उनसे मिलने तथा उनके व्यवहार को समझने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है। इससे बच्चों की कस्टडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने प्रियंका अग्रवाल द्वारा दाखिल अपील को खारिज करते हुए पारित किया। 

PunjabKesari

पिता से मुलाकात के अधिकार के कारण बच्चे की कस्टडी में कोई बदलाव नहीं आएगा
दरअसल मां प्रियंका ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें बच्चों के पिता को हर महीने के एक रविवार को सार्वजनिक स्थान पर 3 घंटे के लिए अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त आदेश को मां ने अपर प्रधान न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार से परे बताकर चुनौती दी थी। अंत में कोर्ट ने माना कि पिता से मुलाकात के अधिकार के कारण बच्चे की कस्टडी में कोई बदलाव नहीं आएगा।

Related Story

    Afghanistan

    134/10

    20.0

    India

    181/8

    20.0

    India win by 47 runs

    RR 6.70
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!