Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Jun, 2025 07:07 AM

Agra News: उत्तर प्रदेश में आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां की रहने वाली हिना कौसर नाम की महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति फिरोज खान पहले से 3 शादियां...
Agra News: उत्तर प्रदेश में आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां की रहने वाली हिना कौसर नाम की महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति फिरोज खान पहले से 3 शादियां कर चुका है, लेकिन ये बात उससे छुपाई गई थी। शादी के बाद पति और उसके घरवालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
शादी में दिया गया दहेज
हिना कौसर की शादी 15 फरवरी 2019 को मुस्लिम रीति-रिवाज से फिरोज खान से हुई थी। फिरोज जालौन जिले के गढ़गंज इलाके का रहने वाला है। शादी में हिना के परिवार ने 5 लाख रुपए नकद, 5 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने और काफी घरेलू सामान दिया था। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया।
दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट
हिना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति फिरोज, जेठ इकबाल, शमशाद, सरताज और बाकी घर के लोगों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह उसे मारते-पीटते, ताने मारते और मानसिक रूप से परेशान करते थे। कई बार उसे जबरन मायके भेज दिया गया और बीमार होने पर इलाज भी नहीं कराया गया।
बेचने की साजिश का आरोप
सबसे डरावनी बात यह है कि हिना के मुताबिक उसका पति उसे किसी और को बेचने की साजिश भी रच रहा था। जब हिना ने विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
पति की 3 पुरानी शादियों की बात छुपाई गई
हिना को शादी के बाद पता चला कि फिरोज पहले ही तीन बार शादी कर चुका है। जब उसने इस बारे में पति से सवाल किया, तो फिरोज ने उसे मारा और धमकाया।
8 लोगों के खिलाफ मुकदमा
हिना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने फिरोज खान समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों में शामिल हैं: फिरोज खान (पति), इकबाल (जेठ), शमशाद (जेठ), सरताज, चांटा (जेठानी), शकीला, कमरजहां (ननद), सलीमा (ननदोई)। इन सभी पर दहेज मांगने, मारपीट, धमकी देने, झूठ बोलकर शादी करने और महिला को बेचने की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
कौन-कौन सी धाराएं लगीं?
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है: 498A – दहेज उत्पीड़न, 342 – जबरन बंधक बनाना, 406 – धोखाधड़ी और विश्वासघात, 323 – मारपीट, 506 – धमकी देना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं 3 और 4 – दहेज लेना और मांगना अपराध है।
पुलिस की कार्रवाई
लोहामंडी के एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर शाहगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।