इज्जत के दबाव में बौखलाया पिता, कुंवारी बेटी की प्रेग्नेंसी से टूटा रिश्ता; गांव वालों के तानों से परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 11 Jul, 2025 07:00 AM

honor killing father who killed his daughter sentenced to life imprisonment

Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव गोकिलपुर गरगैया में ऑनर किलिंग (इज्जत के नाम पर हत्या) के एक मामले में अदालत ने दोषी पिता को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख रुपए का...

Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव गोकिलपुर गरगैया में ऑनर किलिंग (इज्जत के नाम पर हत्या) के एक मामले में अदालत ने दोषी पिता को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

प्रेम संबंध और गर्भवती होने पर पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या
मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला 8 अगस्त 2024 की रात का है। गांव के रहने वाले रमेश की बेटी का गांव के ही एक युवक से प्रेम-प्रसंग था और वह गर्भवती हो गई थी। जैसे ही यह बात गांव में फैली, लोग रमेश को ताने देने लगे। गांव वालों की बातें सुनकर रमेश बहुत गुस्से में आ गया और उसी रात अपनी बेटी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं इस जघन्य वारदात के बाद लड़की के सगे भाई ने खुद अपने पिता रमेश के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हुई।

अदालत ने 9 महीने में सुनाया फैसला, दोषी पिता को उम्रकैद और जुर्माना
बताया जा रहा है कि करीब 9 महीने चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-7 की अदालत ने रमेश को दोषी करार देते हुए उसे उम्र भर के लिए कठोर कारावास (सश्रम उम्रकैद) की सजा सुनाई है। यह सजा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दी गई है। बताया जा रहा है कि बरेली में BNS के तहत यह पहली उम्रकैद की सजा है। कोर्ट ने रमेश पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उसे तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया गया है।

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