सुहागरात के बाद चौथे दिन दुल्हन ने पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा, जानिए हैरान करने वाली वजह

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 May, 2025 10:18 AM

agra news the bride poisoned her husband to death

Agra News: उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी तारा उर्फ रुबीना को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी.....

Agra News: उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी तारा उर्फ रुबीना को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत का यह फैसला 24 मार्च 2016 को हुई घटना के आधार पर सुनाया गया, जिसमें तारा उर्फ रुबीना ने अपने पति निर्मल सिंह को जहर देकर मार डाला था।

शादी के 3 दिन बाद पति को जहर देकर हत्या, पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
मिली जानकारी के मुताबिक, जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) बसंत गुप्ता के अनुसार, यह फैसला एडीजे-21 विराट कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया। मामला तब सामने आया जब तारा ने अपनी शादी के महज 3 दिन बाद ही अपने पति को जहर दे दिया और बाद में घर से नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई थी। तारा उर्फ रुबीना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गांव बैल जोड़ी, थाना कुंडा की रहने वाली है। उसकी शादी आगरा के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले निर्मल सिंह से हुई थी। शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था, लेकिन तारा ने अपने पति को विश्वासघात करते हुए उसकी हत्या कर दी।

पुलिस पूछताछ में खुलासा, आरोपी पत्नी का था अविवाहित पुरुषों को जाल में फंसाकर शादी करने का धंधा
मृतक की बहन विशेष सिंह ने थाना जगदीशपुरा में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। तारा उर्फ रुबीना को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में उसने यह स्वीकार किया कि वह पहले से शादीशुदा थी और उसका धंधा अविवाहित और उम्रदराज लोगों को जाल में फंसाकर उनसे शादी करने का था। शादी के बाद वह मौका पाकर ससुराल से नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों को पेश किया, जिन्होंने घटना की सच्चाई को सामने रखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से हत्या होने की पुष्टि हुई।

ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी पत्नी को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया
अदालत में गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों में मृतक के बेटे भारत, विशेष सिंह, डॉ. प्रभात सिंह, पुलिसकर्मी धारा सिंह, तेज बहादुर सिंह, सी. राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह शामिल थे। इन ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तारा उर्फ रुबीना को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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