Edited By Pooja Gill,Updated: 03 Feb, 2026 02:47 PM

UP RTE Admission 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका देने के लिए RTE एडमिशन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है...
UP RTE Admission 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका देने के लिए RTE एडमिशन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 8 जनवरी 2026 को इस संबंध में नया शासनादेश जारी किया है।
RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत सभी गैर-सहायतित प्राइवेट स्कूलों को अपनी प्रवेश कक्षाओं में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। इस नई व्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलने की उम्मीद है।
क्या-क्या मुफ्त मिलेगा?
RTE के तहत चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक पूरी शिक्षा मुफ्त मिलेगी। इसमें शामिल हैं: ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। प्रति बच्चा अधिकतम ₹450 प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा अभिभावकों के बैंक खाते में किताब और यूनिफॉर्म के लिए ₹5000 सालाना सीधे भेजे जाते हैं।
कौन से बच्चे होंगे पात्र?
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), OBC, दिव्यांग बच्चे, HIV या कैंसर से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे। वहीं, दुर्बल वर्ग में शामिल हैं: अंत्योदय और BPL परिवार, जिनके अभिभावक विधवा, वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन पाते हैं, जिनकी पारिवारिक सालाना आय ₹1 लाख से कम है।
उम्र की सीमा (1 अप्रैल 2026 के आधार पर)
नर्सरी: 3–4 साल
LKG: 4–5 साल
UKG: 5–6 साल
कक्षा 1: 6–7 साल
जरूरी दस्तावेज
बच्चे का निवास उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का होना चाहिए, जहां स्कूल स्थित है
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
कैसे होगा एडमिशन?
एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। अभिभावकों को RTE पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in पर जाकर, बच्चे का आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।