Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 19 Apr, 2021 06:40 PM
उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। प्रतिदिन भारी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में महामारी
लखनऊः उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। प्रतिदिन भारी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में महामारी की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रदेश के पांच जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इन पांच बड़े शहरों में राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर व गोरखपुर शामिल हैं।
सोमवार रात से ही प्रभावी हो जाएगा लॉकडाउन
बता दें कि प्रदेश में कोरोना संकट की स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, सोमवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संकट भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश के पांच बड़े शहरों क्रमश: लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर व प्रयागराज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश दिया है कि वह 26 अप्रैल तक कोरोना से प्रदेश के पांच सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करे।
26 अप्रैल तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं
1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि , अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।
2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;
3. सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;
4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;
5. सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशानिर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है );
6. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।
7. किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है;
8. सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है;
9. फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे;
10. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर / देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।
11. सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी।
12. उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूती लाने का निर्देश देते हैं।
20. इस आदेश की एक प्रति आज ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए, जो 19.04.2021 की रात से प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर जैसे शहरों में हमारे उपरोक्त निर्देशों को लागू करने में सक्षम हो और इस आदेश की प्रतियां संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के समक्ष भी उपलब्ध कराई जाएंगी।