UP Police का बड़ा कदम: अब बिना नाम बताए ऐसे करें अपराध की शिकायत, UP में पहली बार शुरू हुई ये खास सेवा, बनी पब्लिक का हथियार!

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Dec, 2025 06:15 PM

police launches whatsapp chatbot

उत्तर प्रदेश के वाराणसी परिक्षेत्र में पुलिस ने जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिलों के नागरिकों को गोपनीय रूप से अपराधों की शिकायत करने के लिए ‘व्हाट्सएप चैटबॉट' की शुरुआत की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी .....

लखनऊ/वाराणसी : उत्तर प्रदेश के वाराणसी परिक्षेत्र में पुलिस ने जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिलों के नागरिकों को गोपनीय रूप से अपराधों की शिकायत करने के लिए ‘व्हाट्सएप चैटबॉट' की शुरुआत की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, विभाग द्वारा शुरू किए गए ‘व्हाट्सएप चैटबॉट' के माध्यम से पशु तस्करी, अवैध शराब से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों तक की शिकायत बिना नाम पता बताए भी की जा सकती है। 

क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगे जानकारी
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘पुलिस सतर्क मित्र' नाम से शुरू की गई इस पहल का मकसद नागरिकों को अपनी पहचान उजागर होने के डर के बिना अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वाराणसी पुलिस परिक्षेत्र के तहत आने वाले तीनों जिलों का कोई भी निवासी व्हाट्सएप पर मैसेज कर या एक निर्धारित क्यूआर कोड को स्कैन कर जानकारी दे सकता है। अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था पूरी तरह से निजता सुनिश्चित करने के लिए की गई है, क्योंकि सूचना देने वाले का मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत विवरण पुलिस को दिखाई नहीं देता है। 

इन अपराधों की कर सकेंगे शिकायत 
वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वैभव कृष्ण ने बताया कि ‘हाय' जैसा एक साधारण मैसेज चैटबॉट को सक्रिय कर देगा और इसके बाद उपयोगकर्ता को भाषा विकल्पों और अपराध के संबंध में विशिष्ट विवरण एकत्र करने के लिए संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। अधिकारी ने बताया, “नागरिक पशु तस्करी, गोहत्या, मादक पदार्थों व अवैध शराब व्यापार, हथियार निर्माण व तस्करी, जुआ, वेश्यावृत्ति और महिलाओं व बच्चों की तस्करी सहित कई तरह के अपराधों की शिकायत कर सकते हैं।” उन्होंने बताया कि इसपर अवैध खनन, जबरन वसूली, पुलिस भ्रष्टाचार और जबरन धर्मांतरण की भी शिकायत की जा सकती है।

टेक्स्ट, ऑडियो मैसेज, फोटो या वीडियो भेजकर दें सकेंगे जानकारी 
अधिकारी ने बताया कि जानकारी टेक्स्ट, ऑडियो मैसेज, तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से साझा की जा सकती है। पुलिस ने बताया कि ‘चैटबॉट' नागरिकों को हत्या, डकैती या चेन झपटमारी जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज या सबूत साझा करने की भी अनुमति देता है। पुलिस ने जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के निवासियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए ‘पुलिस सतर्क मित्र' बॉट का इस्तेमाल करने की अपील की है। 

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