Edited By Mamta Yadav,Updated: 02 Sep, 2024 11:54 PM
बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा 13 आरोपियों को 3 वर्ष की सजा सुनाई और साथ ही 4.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने इलाहाबाद बैंक की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध 22 सितंबर 2005 को मामला दर्ज किया था।
Lucknow News: बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा 13 आरोपियों को 3 वर्ष की सजा सुनाई और साथ ही 4.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने इलाहाबाद बैंक की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध 22 सितंबर 2005 को मामला दर्ज किया था। जिसमें 13 आरोपियों समेत इलाहाबाद बैंक, चतरा शाखा, जिला सोनभद्र,के तत्कालीन शाखा प्रबंधक (जिनकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई) शामिल थे।
बता दें कि साल 2002 और 2003 के दौरान, आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ फर्जी तरीके से केवाईसी कर काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर केवीआईसी की मार्जिन मनी योजना/केवीआईबी के तहत 18 उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत व वितरित किए।
जांच पूर्ण होने के पश्चात, बैंक को 49.7 लाख रु. की हानि पहुंचाने पर 16 लोगों के विरुद्ध दिनांक 29.03.2007 को आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण के दौरान, इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके विरुद्ध विचारण समाप्त कर दिया गया।