यूपी सरकार का बड़ा फैसला:  होटल निर्माण अब पहले से आसान, भू-उपयोग की अनिवार्यता खत्म;  नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल

Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 Aug, 2025 12:44 AM

up government s big decision  hotel construction is now easier than before

उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। अब लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में किसी भी भूमि उपयोग (Land Use) में होटल का नक्शा पास कराया जा सकेगा। नए भवन उपविधि (New Building Byelaws)-2025 के तहत अब होटल बनाने के लिए...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। अब लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में किसी भी भूमि उपयोग (Land Use) में होटल का नक्शा पास कराया जा सकेगा। नए भवन उपविधि (New Building Byelaws)-2025 के तहत अब होटल बनाने के लिए भू-उपयोग की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है।

छोटे भूखंडों पर भी बने सकेंगे होटल
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर मंगलवार को चारबाग क्षेत्र के होटल व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि अब बिल्डर छोटे प्लॉट्स पर भी होटल निर्माण के लिए नक्शा पास करवा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

एनओसी की जरूरत नहीं, शुल्कों में छूट
नए नियमों के तहत होटल, अस्पताल और पेइंग गेस्ट सुविधाओं के लिए अब NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना आवश्यक नहीं रह गया है। इसके अलावा बाह्य विकास शुल्क और प्रभाव शुल्क से भी छूट दी गई है। इससे पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काफी राहत मिलेगी। राज्य सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत यह छूट दी गई है, ताकि अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। आवासीय भवनों में भी व्यवसाय की अनुमतिअब आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। इससे लोग अपने घरों से ही छोटे होटल, होम स्टे या गेस्ट हाउस जैसे व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। एलडीए अधिकारियों का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और छोटे निवेशकों को नई राह मिलेगी।


होटल कारोबारियों ने की नियमों की सराहना
बैठक में मौजूद होटल व्यापारियों ने नए बायलॉज की सराहना की और एलडीए से अपने पहले से बने होटलों के शमन मानचित्र (regularisation maps) पास कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने विस्तार से जवाब देते हुए बताया कि कैसे आवेदन किया जाए और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। बैठक में संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, जोनल अधिकारी वंदना पांडेय, और मानचित्र सेल के सहायक अभियंता सतीश यादव मौजूद रहे। उन्होंने व्यापारियों को सभी नए नियमों की जानकारी दी।

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