सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किले, SDM ने लगाया एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Aug, 2025 08:08 PM

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उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क द्वारा नक्शा मंजूर कराये बिना अपने मकान का निर्माण कराने को लेकर उन पर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बर्क पर दीपा सराय इलाके में बिना नक्शा पास कराए मकान के...

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क द्वारा नक्शा मंजूर कराये बिना अपने मकान का निर्माण कराने को लेकर उन पर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बर्क पर दीपा सराय इलाके में बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण का आरोप है। इस सिलसिले में पिछले साल पांच दिसंबर को विनियमित क्षेत्र उपजिलाधिकारी की ओर से बर्क को नोटिस जारी किया गया था।

इस मामले में सपा सांसद को लगातार नोटिस दिए गए और कई तारीखें दी गईं। आखिरकार 28 जुलाई को उप जिलाधिकारी की अदालत ने 11 अगस्त को आदेश सुनाने को कहा था। अदालत ने सांसद बर्क द्वारा बिना नक्शा पास कराये अपना मकान बनवाये जाने को लेकर उन पर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में फैसला सुनाने वाले उपजिलाधिकारी विकास चन्द्र ने बताया कि सांसद द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए शमन शुल्क के पांच हजार 707 रुपये जमा कराये गये हैं।

इसके अलावा उन पर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा एक मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक हिस्से में हुए निर्माण को हटाने के लिये 30 दिन का समय दिया गया है। अगर सांसद उसे नहीं हटवाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करके उसे हटवा दिया जाएगा। उपजिलाधिकारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि जुर्माने की यह धन जितनी जल्दी हो सके, जमा करानी होगी।

 

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