SC ने अतीक अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को किया खारिज, हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Mar, 2023 01:40 PM

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उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को जान का ख़तरा बताते हुए प्रोटेक्शन की माँग की थी। आज कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार हुए प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। वहीं, जस्टिस अजय रस्तोगी...

लखनऊः उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को जान का ख़तरा बताते हुए प्रोटेक्शन की माँग की थी। आज कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार हुए प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। वहीं, जस्टिस अजय रस्तोगी अध्यक्षता वाली बेंच में अतीक के वकील ने कहा मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा आपकी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।

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बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी तो वकील ने याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान अतीक के वकील ने कहा कि मेरी जान को यूपी मे खतरा है हमे सुरक्षा चाहिए।  सदन मे भी बयान दिया गया है।इसलिए मै सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कुछ तो सुरक्षा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मांग को लेकर आप हाईकोर्ट जा सकते है। वकील की ओर से हम गया कि हाईकोर्ट जाने को तैयार है पर सुप्रीम कोर्ट भी देखे कि मेरी जान को खतरा है।इसको देखते हुए तबतक के लिए सुरक्षा को लेकर आदेश जारी करें, कम मेरे बयान को ऑर्डर मे दर्ज किया जाए कि मेरी जान को खतरा है। जिसे कोर्ट ने इंकार कर दिया।

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सपा के पूर्व नेता अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि, उसे अपनी जान का खतरा है। इस समय अहमदाबाद केंद्रीय जेल में बंद अतीक अहमद ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि, पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान उसे किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अतीक ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य को अहमदाबाद की केंद्रीय जेल से प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में उसे नहीं ले जाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

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