मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- नहीं है पर्याप्त आधार

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 30 Sep, 2020 09:03 PM

court dismisses plea for sri krishna s birthplace in mathura

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित रामजन्म स्थान के स्वतंत्र होने के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटाने की प्रयत्न रफ्तार पकड़े इससे पहले ही याचिका

मथुराः उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित रामजन्म स्थान के स्वतंत्र होने के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटाने की प्रयत्न रफ्तार पकड़े इससे पहले ही याचिका खारिज हो गई।

बता दें कि जन्मस्थान को लेकर दायर याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन लिंक कोर्ट एडीजे एफटीसी छाया शर्मा ने खारिज कर दी। उन्होंने इसके पीछे पर्याप्त आधार न होने की बात कही। वहीं श्रीकृष्ण विराजमान के वकील विष्णुशंकर जैन का कहना है कि वे अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

बता दें कि श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णुशंकर जैन द्वारा दायर याचिका में मुख्यतः 1968 में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के मध्य हुए समझौते को रद्द करने, ईदगाह को हटाए जाने और 13.37 एकड़ जगह का मालिकाना हक श्रीकृष्ण विराजमान के नाम करने की बात कही गई थी।

 

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