यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, कोर्ट में नाबालिग पहलवान बयान से पलटी

Edited By Ramkesh,Updated: 26 May, 2025 07:37 PM

brijbhushan sharan singh acquitted in harassment case

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर यह आरोप लगाया था।...

गोंडा: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर यह आरोप लगाया था। जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया।

आप को बताया कि यह मामला जून 2023 में तब सामने आया जब एक नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में पहलवान और उसके पिता ने अदालत में दिए गए बयानों में कहा कि उन्होंने गुस्से में आकर झूठा आरोप लगाया था और पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं।

हालांकि कोर्ट ने 26 मई 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इस फैसले के साथ ही यह मामला औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है, जिसने भारतीय कुश्ती समुदाय में व्यापक विवाद और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। हालांकि बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह अन्य महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग के आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। 

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