आजम खान को HC से बड़ी राहत, कोर्ट ने वक्फ संपत्ति मामले में दी जमानत

Edited By Ramkesh,Updated: 10 May, 2022 04:50 PM

big relief to azam khan from hc court granted bail in waqf properties case

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा)के विधायक आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह जमीन कथित रूप से हड़पी थी।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा)के विधायक आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह जमीन कथित रूप से हड़पी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी द्वारा पारित किया गया। आजम खान को अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई है कि उन्हें संपूर्ण शत्रु संपत्ति अर्द्धसैनिक बल को लौटानी होगी और एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूति जमा करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि आजम खान और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शत्रु संपत्ति हड़पने और सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 201, 409, 447, 420, 467, 468, 471 के साथ ही लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि देश के बंटवारे के दौरान इमामुद्दीन कुरैशी नाम का व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई, लेकिन आजम खान ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर 13.842 हेक्टेयर जमीन हड़प ली।

बता दें कि संपत्ति मामले में  खान को जमानत दे दी है। हालांकि आजम खान अभी भी जेल में रहेंगे। दरअसल, आजम खान के खिलाफ दो दिन पहले ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्कूल की मान्यता लेने के आरोप में रामपुर में एक और केस दर्ज हुआ है। आजम के खिलाफ 88 मकदमे दर्ज है जिसमें से उन्हे अब तक 87 मामलो में जमानत मिल चुकी है। बता दें कि 5 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने मामले को सुरक्षित रखा था। 

 

 

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