Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Jun, 2025 09:21 AM

Lucknow News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। रामपुर प्रशासन ने उनके खिलाफ 4 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया है।...
Lucknow News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। रामपुर प्रशासन ने उनके खिलाफ 4 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया है। यह आदेश रामपुर के एडीएम (वित्त) की ओर से जारी हुआ है, और इसे तहसील विभाग को वसूली के लिए भेजा गया है।
क्या है पूरा मामला?
अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर के बेजिल घाटमपुर इलाके में तीन अलग-अलग प्लॉट खरीदे थे। इन जमीनों की रजिस्ट्री के समय जो स्टाम्प शुल्क देना था, वह उन्होंने तय सर्किल रेट से कम जमा किया। इस पर अधिकारियों को शक हुआ और जांच शुरू हुई। जांच के बाद, एसडीएम सदर ने रिपोर्ट जिलाधिकारी न्यायालय को सौंपी। वहां से मुकदमा चला और 3 अप्रैल 2025 को फैसला आया, जिसमें अब्दुल्ला आजम को स्टाम्प चोरी और स्टाम्प शुल्क में कमी के आरोप में लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।
जुर्माना ना देने पर अब हुई कार्रवाई
रामपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को जुर्माना भरने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक रकम जमा नहीं की। इस वजह से अब उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) यानी वसूली पत्र जारी किया गया है। यह वही दस्तावेज होता है जिसके जरिए सरकार किसी भी बकाए की कानूनी वसूली शुरू करती है।
क्या है रिकवरी सर्टिफिकेट?
जब कोई व्यक्ति सरकारी धन या जुर्माना समय पर नहीं चुकाता, तो प्रशासन उसकी संपत्ति या आमदनी से जबरन वसूली करने के लिए RC जारी करता है। इसे आम भाषा में मांग पत्र भी कहते हैं। अब तहसील विभाग की जिम्मेदारी है कि वह अब्दुल्ला आजम से यह पैसा वसूले।