घर में घुसकर अपहरण के बाद गैंगरेप मामले में 2 भाइयों समेत 3 लोगों को 10-10 साल की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 29 Nov, 2022 06:10 PM

3 people including 2 brothers sentenced to 10 10 years in gang rape case

किशोरी का घर में घुसकर अपहरण करने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने 10-10 साल की सजा के साथ ही 28-28 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।

बदायूं:  किशोरी का घर में घुसकर अपहरण करने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने 10-10 साल की सजा के साथ ही 28-28 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुभाष नगर थाना क्षेत्र जिला बरेली की एक महिला ने आईजी बरेली को इस कथन के साथ अर्जी दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अलापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर तीन माह से रह रही थी। वर्ष 2012 में 13 फरवरी की रात आठ बजे आरोपी दीपक, नन्हें, कालीचरन, जयपाल और राजेश उसकी बेटी के घर घुस आए।

उन्होंने उसकी छोटी बेटी को जबरन उठा लिया। बचाने की कोशिश की तो सभी को मारापीटा। थाना अलापुर में मामले की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। कोर्ट में दीपक, काली चरन व राजेश पर मुकदमा चला था।

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