Edited By Ramkesh,Updated: 17 Feb, 2026 07:10 PM

जिले की एक अदालत ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किए जाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
सोनभद्र: जिले की एक अदालत ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किए जाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी विजय उर्फ टीपू साहनी (23) को दोषी करार दिया।
अदालत ने अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं। नीरज कुमार सिंह ने बताया कि चोपन थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित के पिता ने 21 मार्च 2022 को थाने में तहरीर देकर विजय उर्फ टीपू साहनी पर आरोप लगाए थे।