बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में दोषियों को मिली सजा, 18 साल बाद आजीवन कारावास

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Feb, 2026 12:47 PM

the culprits in the much talked about double murder case were sentenced

जिले की एक स्थानीय अदालत ने खादीपुर मल्लाही चक गांव में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के 18 वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अगस्त 2007 को बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के...

बलिया: जिले की एक स्थानीय अदालत ने खादीपुर मल्लाही चक गांव में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के 18 वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अगस्त 2007 को बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के खादीपुर मल्लाही चक गांव में शैलेश कुर्मी नामक व्यक्ति ने पुलिस से मुखबिरी करने का शक होने पर राधा किसुन और स्वामी नाथ नाम के व्यक्तियों की हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में लक्ष्मण साहनी की तहरीर पर शैलेश कुर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए बुधवार को शैलेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 

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