Kushinagar News: फेक करेंसी मामले में 9 अभियुक्तों को मिली जमानत, 23 सितंबर 2024 को कुशीनगर पुलिस ने भेजा था जेल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Oct, 2024 10:20 AM

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां साल 2023 के सितंबर महाने में तमकुहीराज कस्बे से जाली करेंसी एवं अवैध असलहे सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ पुलिस...

Kushinagar News: (अनुराग तिवारी) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां साल 2023 के सितंबर महाने में तमकुहीराज कस्बे से जाली करेंसी एवं अवैध असलहे सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा था। अब इन 10 आरोपियों में से 9 आरोपियों की इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। जाली करेंसी कांड की घटना में यह आरोपी 32 दिन तक जेल में रहे। लेकिन अब इनकी रिहाई का रास्ता खुल गया है।

फेक करेंसी मामले में 9 अभियुक्तों को मिली जमानत
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना का मुख्य आरोपी रफी अहमद उर्फ बबलू अभी भी जेल में बंद है। फिलहाल उसकी रिहाई नहीं हो सकेगी क्योंकि रफी अहमद उर्फ बबलू के खिलाफ पास्को, रेप एवं धर्मांतरण के 2 अन्य मामले भी दर्ज है। थानाध्यक्ष तमकुहीराज अमित शर्मा ने बताया कि उनको सूचना मिली कि जाली करेंसी का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्य आपस में मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जिसके बाद उच्चाधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 23 सितम्बर को 5.62 लाख रुपए की जाली करेंसी, अवैध हथियार, नेपाली करेंसी, कारतूस, फर्जी सीम कार्ड एवं अन्य अवैध सामग्री के साथ जाली करेंसी सिंडीकेट का खुलासा करने का दावा किया था।

पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाकर भेज दिया था जेल
बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। जिनमें से तमकुहीराज तरया मोड़ निवासी रफी अहमद उर्फ बबलू, झड़वा निवासी औरंगजेब खान उर्फ लादेन, रकबा दुलमा पट्टी निवासी रफी अहमद, तमकुहीराज मस्जिद गली निवासी नौशाद खान, रेहान खान उर्फ सद्दाम, सेराज हसमती, हासिम खान, शेख जमालुद्दीन, परवेज इलाही, नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना को जमानत दे दी। वहीं बीते शुक्रवार (25 अक्टूबर) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुशीनगर सुशील कुमार शशि ने इस मामले में कई बिंदुओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए गिरफ्तारी व बरामदगी की घटना को प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध करार देते हुए संदेह का लाभ देते हुए परवेज इलाही को छोड़ कर शेष 9 आरोपियों की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है।

13 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा, उनमें से कुछ अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर
उल्लेखनीय है कि इस गिरोह का एक सदस्य एनकाउंटर में पकड़ा गया था। पुलिस ने इस मामले में कुछ 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें जेल भेजे गए आरोपियों सहित बिहार के कुचायकोट थानाक्षेत्र के जलालपुर निवासी मनीष कुमार सिंह उर्फ छोटू, बिहार के सिवान निवासी जितेन्द्र यादव व अज्ञात पता वाले आरोपी कमरुद्दीन सहित एक अन्य अज्ञात आरोपी शामिल है। ये अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

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