बरेली कोर्ट का बड़ा फैसला: भूख के बहाने खुलवाया मां का दरवाजा और लूट ली अस्मत, जज ने सुनाई ऐसी सजा कि कांप उठेगी रूह

Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Feb, 2026 11:05 AM

bareilly news life imprisonment for evil son who brutalized his own mother

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से कानून और इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां अपनी ही मां की अस्मत लूटने वाले एक कलयुगी बेटे को अदालत ने मौत की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा....

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से कानून और इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां अपनी ही मां की अस्मत लूटने वाले एक कलयुगी बेटे को अदालत ने मौत की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया।

क्या थी खौफनाक वारदात?
यह घटना 10 अक्टूबर 2021 की रात की है। भमोरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे किशन लाल पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। रात के वक्त किशन लाल ने भूख लगने का बहाना बनाया और अपनी मां से दरवाजा खोलने को कहा।
जैसे ही मां ने ममता में आकर दरवाजा खोला, आरोपी कमरे में घुस गया। उसने अपनी मां की गर्दन दबोच ली और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

DNA रिपोर्ट ने नहीं बचने दिया रास्ता
सरकारी वकील (ADGC) सुरेश बाबू साहू के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में बेहद ठोस पैरवी की। आरोपी के सीमेन, खून और बालों के सैंपल लिए गए थे। मां के कपड़ों और आरोपी के सैंपल्स की DNA टेस्टिंग कराई गई, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि आरोपी किशन लाल ने ही यह घिनौना कृत्य किया था। इन वैज्ञानिक सबूतों के आगे आरोपी के सारे बहाने फेल हो गए।

अदालत का फैसला: उम्रकैद और जुर्माना
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अशोक कुमार यादव ने शनिवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई की। पुलिस की चार्जशीट और गवाहों के आधार पर किशन लाल को सगी मां के साथ रेप का दोषी पाया गया। उसे उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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