Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई सख्त सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Feb, 2026 07:14 PM

ballia news court pronounces harsh sentence on man convicted of raping minor

जिले में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय एक दलित लड़की के साथ तीन माह तक बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

Ballia News: जिले में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय एक दलित लड़की के साथ तीन माह तक बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बुधवार को बताया कि पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर मनजीत गुप्ता उर्फ नीरज गुप्ता ने करीब तीन माह तक बलात्कार किया। राय ने बताया कि लड़की के गर्भवती होने पर परिजनों को जानकारी हुई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पकड़ी थाने में 26 फरवरी 2025 को मनजीत गुप्ता उर्फ नीरज गुप्ता के विरुद्ध सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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