Edited By Ajay kumar,Updated: 10 Sep, 2019 11:39 AM
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ हैल्मेट, सीट बैल्ट, ड्राइविंग लाइसैंस व अन्य जरूरी दस्तावेजों
लखनऊ: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ हैल्मेट, सीट बैल्ट, ड्राइविंग लाइसैंस व अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए ही भारी जुर्माना भरने का प्रावधान नहीं है, बल्कि कमॢशयल और भारी वाहन चालकों के लिए ड्रैस कोड के उल्लंघन पर भी भारी-भरकम जुर्माना देना होगा।
दरअसल, ट्रक ड्राइवर के पसंदीदा पहनावे लुंगी-बनियान पर भी अब नजर ट्रैफिक पुलिस की रहेगी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर ड्राइवरों ने प्रॉपर ड्रैस कोड का पालन नहीं किया और लुंगी-बनियान पहनी तो उन्हें 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
नए एक्ट में ड्राइवरों के लिए यूनिफार्म का प्रावधान
मीडिया रिपोर्टस ने एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह जानकारी देते हुए बताया कि अब ड्राइवरों को फुल पेंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे। नए एक्ट में स्कूल व्हीकल्स के ड्राइवरों के लिए भी यूनिफार्म का प्रावधान है।
ड्रेस कोड का प्रावधान एमवी एक्ट के तहत
एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि ड्रेस कोड का प्रावधान एमवी एक्ट में सन् 1939 से ही है। लेकिन सन् 1989 में जब इस एक्ट में संशोधन किया गया तो 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब सेक्शन 179 के तहत जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।
नियम और प्रावधान स्कूल वाहनों पर भी होंगे लागू
उन्होंने आगे बताया कि यह नियम और प्रावधान स्कूल वाहनों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गंगाफल ने बताया कि इस नियम के तहत ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य भारी वाहन चालकों के लिए लुंगी और बनियान पहनने की अनुमति नहीं है। सभी को नियमित कपड़े पहनने होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम हेल्पर और परिचालकों पर भी लागू होता है। सरकारी वाहन चालक भी अगर इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी यह नियम लागू होगा।