हाथरसः देशद्रोह के आरोपी PFI सदस्यों की पुलिस रिमांड याचिका खारिज, HC में करेंगे अपील

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 15 Dec, 2020 08:50 AM

police remand revision petition of pfi members accused of treason rejected

उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद की सत्र अदालत ने हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए देशद्रोह के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीन सदस्यों की पुलिस रिमांड के मामले में दाखिल की...

मथुरा: उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद की सत्र अदालत ने हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए देशद्रोह के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीन सदस्यों की पुलिस रिमांड के मामले में दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक मामले) शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘देशद्रोह एवं धार्मिक उन्माद पैदा करके दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के सदस्यों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

तरकर ने बताया कि मसूद अहमद, मोहम्मद आलम तथा अतीक उर रहमान के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी द्वारा पुलिस रिमांड के खिलाफ दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका आज यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकिशन ने खारिज कर दी।” इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता चतुर्वेदी ने कहा कि वह अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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