निक्की हत्याकांड; मृतका के पिता ने लगाई सीएम योगी से गुहार, कहा- आरोपी के सीने में गोली लगनी चाहिए, घर पर चले बुलडोजर

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Aug, 2025 01:23 PM

nikki murder case the deceased s father appealed

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की की कथित तौर पर उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने बृहस्पतिवार रात ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव स्थित उसके घर में कथित तौर पर पीटा और फिर आग लगा...

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की की कथित तौर पर उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने बृहस्पतिवार रात ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव स्थित उसके घर में कथित तौर पर पीटा और फिर आग लगा दी। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। इस हत्याकांड में आरोपी पति पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी, इस दौरान पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारी। इस पर निक्की के पिता का कहना है कि अगर आरोपी के सीने में गोली लगती तो उनके कलेजे को ठंडक मिलती। 

निक्की की पिता ने लगाई सीएम से गुहार
बेटी की हत्या के बाद दुखी पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मृतका के पिता भिखारी सिंह का कहना है कि उसके पैर में नहीं, बल्कि सीने में गोली लगनी चाहिए थी। तभी कलेजे को ठंडक मिलती। उन्होंने फरार अन्य आरोपियों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। पीड़ित पिता ने सीएम योगी से हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की भी मांग की। उनका कहना है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए ताकि निक्की के साथ बर्बरता करने वाले दरिंदों को जल्द सजा मिल सके।

हत्या में अब तक ये आरोपी गिरफ्तार 
हत्या के मामले में उसके ससुर और जेठ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपियों की पहचान सतवीर भाटी (55) और रोहित भाटी (28) के रूप में हुई है, जिन्हें कासना पुलिस ने एक गुप्त सूचना और खुफिया जानकारी के आधार पर सिरसा टोल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। निक्की का पति विपिन भाटी, जेठ रोहित, सास और ससुर उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम प्राथमिकी में आरोपियों के रूप में दर्ज है। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों के खिलाफ 22 अगस्त को कासना पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 61(2) (आजीवन कारावास या अन्य दंडनीय अपराध करने का प्रयास करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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