Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 May, 2025 12:06 PM

Agra News: हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने 6 मई 2025 को खारिज कर दिया था। अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि इस मामले में...
Agra News: हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने 6 मई 2025 को खारिज कर दिया था। अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि इस मामले में वाद निराधार है। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ वादी के अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय (जिला जज की अदालत) में रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 2 जून 2025 को होगी।
मामला कब और कैसे शुरू हुआ?
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह केस राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने देश के किसानों, क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए, जिससे आम जनता की भावनाएं आहत हुईं।
अदालत ने कंगना को दिया मौका, भेजे 3 नोटिस
इस मामले में अदालत ने कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। उनके कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) और दिल्ली के पते पर 3 नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन 7 महीने से अधिक समय तक चलने वाली सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाद को खारिज कर दिया।
कोर्ट का क्या तर्क था?
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वादी या उनका परिवार किसानों के धरने या विरोध प्रदर्शन में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। इसके अलावा, वाद दायर करने से पहले राज्य सरकार या जिलाधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसलिए यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार खारिज किया गया।