68 दिनों में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाकर पीड़िता के साथ किया इंसाफ, 7 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

Edited By Harman Kaur,Updated: 09 Jan, 2023 05:11 PM

in 68 days the court did justice to the victim by sentencing the accused

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच (Bahraich) जिले के एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अदालत ने 68 दिनों में कार्रवाई कर आरोपी मुक्कू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई....

Bahraich News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच (Bahraich) जिले के एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अदालत ने 68 दिनों में कार्रवाई कर आरोपी मुक्कू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, कोर्ट (Court) ने यह सारी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दरअसल विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने मामले की पैरवी की है।

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जानें क्या था मामला?
बता दें कि मामला बहराइच जिले के एक गांव का है। जहां के निवासी एक व्यक्ति ने 30 अक्टूबर 2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 7 साल की बेटी घर से सामान लेने दुकान पर गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा बेटी को घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती बताई। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।

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अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी मुक्कू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही इस मामले का आरोप पत्र 9 दिसंबर को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोप बनाकर सभी गवाहों को परीक्षा ली। अदालत ने 161 व 164 के बयान के दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और महज चार्जशीट दाखिल होने के 27 दिन बाद सजा सुना दी। वहीं, अपर सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता की उम्र और उसके साथ किए गए घिनौने अपराध को देखते हुए प्रतिकर धनराशि दिए जाने की संस्तुति करते हुए आदेश की एक प्रति जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव को भी भेजी है। साथ ही अदालत ने सारी जुर्माना राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दे दिया है ताकि इस राशि से वह अपना उपचार करा सके।

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