नरेंद्र गिरी केस: आनंद गिरी के वॉइस सैंपल के लिए CBI को मिली मंजूरी, कोर्ट ने दिया आदेश

Edited By Umakant yadav,Updated: 12 Nov, 2021 03:48 PM

hearing on cbi s application for anand giri s voice sample completed

महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी के वॉइस सैंपल की मांग वाली सीबीआई की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए आरोपी आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेने का आदेश दिया है। हालांकि, नियमानुसार...

प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी के वॉइस सैंपल की मांग वाली सीबीआई की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए आरोपी आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेने का आदेश दिया है। हालांकि, नियमानुसार कोर्ट ने जेल के अंदर ही वॉइस सैंपल लिए जाने का आदेश दिया है। इससे पहले सीबीआई और आनंद गिरी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुनाया है। 

बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आनंद गिरी के वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसका आनंद गिरी के वकीलों ने विरोध किया। सीबीआई के वकीलों ने कोर्ट से कहा है कि महंत के मौत मामले की जांच में वॉइस सैंपल अहम है। आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरी कि 20 सितंबर 2021 को श्री बाघमबारी गद्दी मठ अल्लापुर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी। नरेंद्र गिरि का शव गेस्ट हाउस के पंखे के चुल्ले से फंदे पर लटकता मिला था। इस दौरान 11 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। जिसमें महंत नरेंद्र गिरि ने शिष्य रहे आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी प्रसाद तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके चलते सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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