हाथरस केसः पीड़िता की फोटो छापने पर रोक लगाने से SC का इंकार, कहा- हम हर बात पर कानून नहीं बना सकते

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 02 Dec, 2020 05:34 PM

hathras case sc refuses to ban printing of victim s photo says we cannot

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय किशोरी संग चार दरिंदों द्वारा हुए गैंगरेप से मामले पर देशभर में उबाल देखने को मिला। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया में हाथरस

हाथरसः उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय किशोरी संग चार दरिंदों द्वारा हुए गैंगरेप से मामले पर देशभर में उबाल देखने को मिला। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया में हाथरस पीड़िता की फोटो छापने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम हर बात पर कानून नहीं बना सकते है।

बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र के समक्ष एक प्रतिनिधित्व दायर करने को कहा है। वहीं याचिका में यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई में देरी का मुद्दा भी उठाया गया था। इस याचिका पर सुनवाई के लिए मामला न्यायाधीया एन वी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

पीठ ने इस बाबत कहा कि इन मुद्दों का कानून से कोई लेना-देना नहीं है। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल है। पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए पर्याप्त कानून है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम इसके लिए कानून पर कानून नहीं बना सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

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