मुश्किलों में घिरे BSP सांसद अतुल राय, झूठा शपथ पत्र पेश करने के आरोप में दर्ज हुई FIR

Edited By Deepika Rajput,Updated: 23 Jun, 2019 11:44 AM

बहुजन समाज पार्टी के घोसी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ नामांकन के दौरान झूठा शपथ पत्र पेश करने के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सहायक निर्वाचन अधिकारी सब्बीर...

वाराणसीः बहुजन समाज पार्टी के घोसी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ नामांकन के दौरान झूठा शपथ पत्र पेश करने के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सहायक निर्वाचन अधिकारी सब्बीर अहमद ने नगर कोतवाली में दर्ज करवाया है।

तहरीर में कहा गया है कि 2019 के चुनाव के दौरान अतुल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जो शपथ पत्र दिया था, उसमें उन्होंने 13 आपराधिक मुकदमे लंबित होने की बात कही थी जबकि जांच में उनके ऊपर 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक मुकदमों को छिपाने से स्पष्ट है कि अतुल ने झूठा शपथ पत्र पेश किया था, जो एक गंभीर अपराध है। वहीं शहर कोतवाली में अतुल राय के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 व 1989 के तहत धारा 177, 181, 420, 465, 467, 468, 471 और 125A  के तहत FIR दर्ज कर ली गई है।

बता दें कि, शनिवार को अतुल राय ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सांसद के कोर्ट में आत्मसमर्पण की भनक लगते ही लंका थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कचहरी के आसपास जाल बिछाया, लेकिन वह असफल रही। अतुल वकीलों की पोशाक में उनके साथ अदालत परिसर में दाखिल हुए और न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
 

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