संभल हिंसा: अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले सीजेएम का तबादला

Edited By Pooja Gill,Updated: 21 Jan, 2026 10:11 AM

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संभल: यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल से जुड़े मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों...

संभल: यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल से जुड़े मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है।

जानिए पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले संभल निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 नवंबर को उनका बेटा आलम घर से ठेले पर बिस्कुट बेचने निकला था। उसी दौरान इलाके में बवाल हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। इसमें आलम को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यामीन का आरोप है कि पुलिस के डर से उन्होंने घटना की जानकारी छिपाई और घरेलू झगड़े में घायल बताकर आलम का मेरठ में इलाज कराया। उनका कहना है कि बेटे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

अर्जी में लगाए ये आरोप 
यामीन ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि उस समय के संभल के सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर ने खुद गोली चलाई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग का आरोप लगाया था। यामीन ने कहा था कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वह न्याय के लिए अदालत पहुंचे हैं। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने सीओ अनुज चौधरी, कोतवाल अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी बीच मंगलवार शाम को सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले का आदेश जारी हो गया। इसके बाद संभल और चंदौसी के अधिवक्ताओं के बीच इस तबादले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
 

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