AMU में भड़काऊ भाषण देने वाले डॉक्टर कफील खान को मिली जमानत

Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Feb, 2020 02:11 PM

doctor kafeel khan gets bail in amu for giving inflammatory speech

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 29 जनवरी को हुए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए...

अलीगढ़ः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 29 जनवरी को हुए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल गई है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह मंगलवार को मथुरा जेल से रिहा होंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा सिंह ने सोमवार को 60,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर कफील को जमानत दी। इसके साथ ही 60-60,000 के दो जमानती बॉन्ड भी लिए गए हैं।

डॉ. कफील के वकील मोहम्मद इरफान ने बताया कि  'कोर्ट को बताया गया कि खान को राजनीतिक दवाब में गलत तरीके से फंसाया गया। बहस के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ' निलंबित डॉक्टर को UP पुलिस की STF ने 29 जनवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। कफील वहां CAA के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए थे। उन्हें अलीगढ़ में उनके खिलाफ 13 दिसंबर को सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह मामला AMU  में भाषण देने के बाद दर्ज किया गया।

यह था भड़काऊ भाषण
FIR के मुताबिक छात्रों को संबोधित करते हुए कफील ने किसी का नाम लिए बिना कहा 'मोटा भाई सबको हिंदू या मुस्लिम बनने के लिए बोल रहे हैं न कि इंसान बनने के लिए। यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमें यह लड़नी है। उल्लेखनीय है कि डॉ. कफिल का नाम 2017 में गोरखपुर के एक अस्पताल में हुई तमाम बच्चों की संदिग्ध मौतों के मामले में सुर्खियों में आया था। कफील पर अपने भाषण से शांतिपूर्ण माहौल को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का भी आरोप है।


 

 

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