Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 19 Nov, 2020 10:50 AM
जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मे सुनवाई हुई। मिश्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राज्य
प्रयागराजः जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मे सुनवाई हुई। मिश्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। एक दिसम्बर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि सत्र न्यायालय भदोही ने जमानत अर्जी पहले कर दी है खारिज।
गौरतलब है कि विजय मिश्रा के रिश्तेदार कौलापुर धनापुर के कृष्ण मोहन तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें भदोही के गोपीगंज थाने में 4 अगस्त 2020 को मकान पर जबरन कब्जा करने,उनकी फर्म का पैसा हड़पने, मारपीट करने व धमकाने का आरोप लगाया है। कोर्ट से निकलने के बाद विधायक मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। विजय मिश्रा ने एसपी और डीआईजी पर पैसे लेकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप भी लगाया।
जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने दिया आदेश है। याची विजय मिश्रा का कहना है कि शिकायतकर्ता की बहन पुष्पलता की शादी उनके भतीजे से हुई है। पारिवारिक समझौते में शिकायतकर्ता व उसकी बहन पुष्पलता को 40फीसदी व 20फीसदी उनकी मां को दी गयी है। याची अपने भतीजे की संपत्ति पर काबिज है और उसके खिलाफ झूठा केस लिखाया गया है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2006 में स्थापित फर्म पर कब्जा कर लिया है, फर्म का पैसा अपनी पत्नी राम लली व बेटे विष्णु के खाते में स्थानांतरित कर दिया है। विजय मिश्रा पर मकान पर कब्जा करने और धमकी देने का आरोप है।