Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Aug, 2024 02:24 PM
Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में उसके पति और उसकी सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय...
Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में उसके पति और उसकी सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अनूप कोहारवाला ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ (एडीजे-4) अभय श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ-साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानिए, क्या पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरेली शहर में सीबीगंज थाना क्षेत्र के प्रमोद कुमार ने फतेहगंज पश्चिमी थाना में 2021 में दर्ज कराई प्राथमिकी में यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक साल (2020) पहले अपनी बेटी प्रियंका उर्फ पिंकी की शादी फतेहगंज पश्चिमी के चनेटा गांव निवासी दर्शन सिंह के साथ की थी। प्राथमिकी के अनुसार, दर्शन सिंह और उसकी मां कमलेश 2 लाख रुपये और फ्रिज की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करते थे और यह मांग पूरी न होने पर उन्होंने 6 फरवरी 2021 को प्रियंका की हत्या कर दी।
दहेज हत्या के मामले में पति और सास को आजीवन कारावास
एडीजीसी ने बताया कि प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में रस्सी के निशान पाए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दर्शन सिंह (29) और कमलेश देवी (63) को उम्रकैद एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।